शनिवार, 23 अक्तूबर 2021

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
1 - बैंक पासबुक
2- एफिडेविट (जो वेबसाइट से डाउनलोड होगा)
3- कन्याओं के फोटो
4- परिवार की फोटो
5- कन्याओं का जन्म प्रमाण पत्र
6- माता का आईडी कार्ड
7- पिता का आईडी कार्ड
8- पते का प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन के स्तर

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में निम्नवत् लागू की जायेगी:-

प्रथम श्रेणीनवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019 या उसके पश्चात् हुआ हो, को रू0 2000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
द्वितीय श्रेणीवह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 01/04/2018 से पूर्व न हुआ हो, को रू0 1000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
तृतीय श्रेणीवह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो , को रू0 2000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
चतुर्थ श्रेणीवह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो , को रू0 2000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
पंचम श्रेणीवह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो , को रू0 3000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
षष्टम् श्रेणीवह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक-डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो , को रू0 5000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana



मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता की अहर्ताएं

1.लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
2.लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0-3.00 लाख हो।
3.किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
4.परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
5.किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।
6.यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।



Note - यदि कन्या का बैंक में खाता नहीं खुला है तो बैंक पासबुक बच्ची के माता या पिता की चाहिए होगी।
 * परिवार में यदि 2 से अधिक कन्या है तो उनमें से सिर्फ 2 कन्याओं के लिए ही फॉर्म भरा जा सकता है।
* अगर दो कन्या जुड़वा पैदा हुई है और तीसरी कन्या है भी है तो तीनों कन्याओं का फार्म भर जाएगा।
अन्य जानकारी के लिए समय सारणी के अनुसार नजदीकी जन सेवा केंद्र पर संपर्क करें।
धन्यवाद

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